हाईकोर्ट का भर्ती में एक समान विषय होने वालों को वरीयता देने का आदेश - The Rajasthan Teachers Blog - राजस्थान - शिक्षकों का ब्लॉग

Subscribe Us

ads

Hot

Post Top Ad

Your Ad Spot

Wednesday 2 May 2018

हाईकोर्ट का भर्ती में एक समान विषय होने वालों को वरीयता देने का आदेश

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 मामलें में राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है. जस्टिस एमएन भंडारी की खण्डपीठ ने मनीष मोहन बोहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि भर्ती प्रक्रिया में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन किया जाए जिनके पास ग्रेजुएशन,बीएड और रीट में एक समान विषय हो.
याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि हमने याचिका के जरिए सरकार के इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था जिसमें सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में केवल ग्रेजुएशन व रीट में ही एक समान विषय होना जरूरी किया था. लेकिन हमारा कहना था कि बीएड के जरिए ही अध्यापक होने की प्रारंभिक पात्रता प्राप्त होती है। ऐसे में बीएड के विषयों को भी तवज्जो दी जानी चाहिए. इस पर कोर्ट ने हमारी बात से सहमत होते हुए तीनों स्तर पर समान विषय रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयन के योग्य माना है.

No comments:

Post a Comment

Recent Posts Widget
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

Advertisement

Important News

Popular Posts

Post Top Ad

Your Ad Spot

Copyright © 2019 Tech Location BD. All Right Reserved