नगर संवाददाता | गंगापुर सिटी। प्रारंभिकशिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा संबंधित और वेतन भत्ते
इत्यादि भुगतान का अधिकार एक जनवरी 2018 से पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा
अधिकारी (पीईईओ) को दे दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन विशिष्ट
सचिव अशफाक हुसैन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए।
पंचायत स्तर पर आहरण वितरण के अधिकार पीईईओ के मिल जाने से ब्लाक और पंचायत दोनों स्तरों पर विद्यालयों का बेहतर तरीके से प्रबंधन हो सकेगा। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों की सेवा पुस्तिका भी पीईईओ के पास रहने से उनके सेवा अभिलेखों का संधारण भी सुव्यवस्थित तरीके से हो पाएगा।
वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान पंचायत समिति स्तर बीईईओ स्तर पर होता है। पंचायत स्तर पर पीईईओ को आहरण वितरण अधिकार मिल जाने से उन्हें पंचायत समिति मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। इस व्यवस्था से शिक्षक शिक्षण कार्य में अपना पूर्ण समय दे पाएंगे। ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारी के कार्य का भार कम होगा।
संस्थापनसंबंधी सभी काम पीईईओ के पास
सभीब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को इन कार्मिकों के सेवा अभिलेख संबंधित पीईईओ को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। एक जनवरी 2018 से इन कार्मिकों का समस्त संस्थापन कार्य बीईईओ के स्थान पर पीईईओ द्वारा किया जाएगा। पीईईओ कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक या अन्य मंत्रालयिक कार्मिक ही प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के सेवा अभिलेख का संधारण करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त पद सृजित या आवंटित नहीं किया जाएगा।
मानदेयकर्मचारियों के लिए आदेश लागू नहीं-
नियतमानदेय पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों-अति वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी एवं शिक्षाकर्मी, पैराटीचर, महिला पैराटीचर, ट्रेनी टीचर, कला शिक्षा आदि मानदेय एवं अन्य भत्ते का भुगतान पूर्व की भांति यथावत ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इन कार्मिकों से संबंधित सभी अभिलेख का संधारण एवं संस्थापन कार्य भी पूर्व की तरह बीईईओ कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा।
^प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के आहरण वितरण का अधिकार, सेवा अभिलेख संधारण तथा अन्य संस्थापन संबंधी अधिकार पीईईओ को देने के उच्चाधिकारियों से निर्देश मिले है, इससे शैक्षिक गतिविधियों पर निगरानी विभागीय परियोजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकेगा। -हनुमानप्रसादगोयल, बीईईओ गंगापुर सिटी
पंचायत स्तर पर आहरण वितरण के अधिकार पीईईओ के मिल जाने से ब्लाक और पंचायत दोनों स्तरों पर विद्यालयों का बेहतर तरीके से प्रबंधन हो सकेगा। प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों की सेवा पुस्तिका भी पीईईओ के पास रहने से उनके सेवा अभिलेखों का संधारण भी सुव्यवस्थित तरीके से हो पाएगा।
वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्तों का भुगतान पंचायत समिति स्तर बीईईओ स्तर पर होता है। पंचायत स्तर पर पीईईओ को आहरण वितरण अधिकार मिल जाने से उन्हें पंचायत समिति मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। इस व्यवस्था से शिक्षक शिक्षण कार्य में अपना पूर्ण समय दे पाएंगे। ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारी के कार्य का भार कम होगा।
संस्थापनसंबंधी सभी काम पीईईओ के पास
सभीब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को इन कार्मिकों के सेवा अभिलेख संबंधित पीईईओ को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। एक जनवरी 2018 से इन कार्मिकों का समस्त संस्थापन कार्य बीईईओ के स्थान पर पीईईओ द्वारा किया जाएगा। पीईईओ कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक या अन्य मंत्रालयिक कार्मिक ही प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के सेवा अभिलेख का संधारण करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त पद सृजित या आवंटित नहीं किया जाएगा।
मानदेयकर्मचारियों के लिए आदेश लागू नहीं-
नियतमानदेय पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों-अति वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी एवं शिक्षाकर्मी, पैराटीचर, महिला पैराटीचर, ट्रेनी टीचर, कला शिक्षा आदि मानदेय एवं अन्य भत्ते का भुगतान पूर्व की भांति यथावत ब्लाक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इन कार्मिकों से संबंधित सभी अभिलेख का संधारण एवं संस्थापन कार्य भी पूर्व की तरह बीईईओ कार्यालय द्वारा ही किया जाएगा।
^प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों के आहरण वितरण का अधिकार, सेवा अभिलेख संधारण तथा अन्य संस्थापन संबंधी अधिकार पीईईओ को देने के उच्चाधिकारियों से निर्देश मिले है, इससे शैक्षिक गतिविधियों पर निगरानी विभागीय परियोजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकेगा। -हनुमानप्रसादगोयल, बीईईओ गंगापुर सिटी
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