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स्नातक के समकक्ष पात्रता वाले अभ्यर्थियों की नहीं होगी नियुक्ति, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

जयपुर। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2०17 के लेवल-2 में स्नातक के समकक्ष पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को झटका देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और एनसीटीई को नोटिस जारी कर स्नातक के समकक्ष अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।

इस संबंध में धर्मेन्द्ग कुमार भीचर व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि इस भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजी विषय में स्नातक ही नहीं किया। इन अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी विषय में एक साल का अतिरिक्त स्नातक कर स्नातक के समकक्ष बनकर अंग्रेजी विषय के अध्यापक के लिए आवेदन किया है। जबकि यूजीसी के विनियम, 2००3 के नियम 8.7 के तहत तीन साल अध्ययन करने वाले को ही स्नातक माना जाएगा। संबंधित विषय की एक साल अतिरिक्त पढ़ाई कर स्नातक के समकक्ष बने अभ्यर्थियों को अंग्रेजी विषय के शिक्षक पद पर नियुक्ति से रोका जाए।

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