कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2013 में विवादित प्रश्नों से
जुड़े मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी पर तीखी टिप्पणी की है।
मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली
पर सवाल उठाए हैं।
कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आरपीएससी
की ऐसी कोई परीक्षा नहीं, जिसका मामला कोर्ट में नहीं पहुंंचा हो। कोर्ट
ने यहां तक कह दिया है कि आरपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कर रही है। वहीं, कोर्ट ने आरपीएससी सचिव को से शपथ पत्र मांगते हुए कहा है
कि वे ऐसी कोई भर्ती बताएं जो बिना किसी विवाद के पूरी हुई हो। न्यायाधीश
केएस अहलुवालिया ने याचिकाकर्ता देवेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए
आरपीएससी को जवाब देने के आदेश जारी किए हैं।
अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि आरपीएससी द्वारा निकाली जाने वाली लगभग सभी भर्तियों को लेकर कोई ना कोई विवाद निकल आता है, जिससे की परीक्षाओं व नतीजों पर इसका सीधा असर होता है।
अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि आरपीएससी द्वारा निकाली जाने वाली लगभग सभी भर्तियों को लेकर कोई ना कोई विवाद निकल आता है, जिससे की परीक्षाओं व नतीजों पर इसका सीधा असर होता है।
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