अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2013 के 24 फरवरी 2017 के परिणाम में संशोधन करते हुए परिणाम जारी किया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट याचिकाओं में पारित 27 मार्च 2017 निर्णय की पालना में उत्तर कुंजी में परिवर्तन के बाद नवीन परिणाम जारी किया है। एसबीसी आरक्षण का मामला विचाराधीन होने के कारण इन पदों को रिक्त रखा गया है।
आयोग के उपसचिव भगवत सिंह राठौड़ के अनुसार अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र सभी शैक्षणिक योग्यता,जाति व अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति सहित 21 अप्रेल शाम 6 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करा सकेंगे।
जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आयोग को आवेदन जमा करवा दिए हैं उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने कट ऑफ माक्र्स व परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश पर सील्ड किया परिणाम
राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चार अभ्यर्थियों 413365,404104, 908524, 419068 रोल नम्बर सील्ड कवर रखे गए हैं। इसी प्रकार 588165 का परिणाम अनुचित साधन अपनाने के कारण व 511398 का परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोका गया है। हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने के कारण एक पद रिक्त रखते हुए 817188 का परिणाम रोका गया है।
21 पद रिक्त रखे
उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ मंें विशेष अपील में 9 मार्च को पारित आदेश की अनुपालना में 21 पद रिक्त रखते हुए इन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है।
425922,457066, 472010,488542, 508239,516900 520942,535163,539782, 545080, 555016, 555826, 566524,681612,694427,695425,695906,716015,722483,803664,894157.
कट ऑफ माक्र्स : एक नजर में कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा : सामान्य 590.46, टीएसपी 507.89, एससी 483.03, टीएसपी एससी- 425.60, एसटी 462.22,टीएसपी एसटी- 315.99, ओबीसी 576.44.
तहसील राजस्व लेखाकार
सामान्य 620.41, टीएसपी 577.96, एससी 541.87, टीएसपी एससी- 473.87, एसटी 555.57, टीएसपी एसटी 455.57 ओबीसी -610.16.
मामूली भूल ने कराया परिणाम संशोधित
एक मामूली भूल की वजह से न केवल परिणाम प्रक्रिया में देरी हुई वरन अभ्यर्थी अदालत भी पहुंच गए। अदालत के आदेशों से गठित विशेषज्ञों की कमेटी ने गत दिनों अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी। रिपोर्ट में अंग्रेजी रूपांतरण में त्रुटि के कारण आयोग को परिणाम में संशोधन करना पड़ा। कमेटी के समक्ष प्रश्न संख्या 30, 54 व 43 की जांच की।
विशेषज्ञों ने प्रश्न संख्या 43 को डिलीट करने का निर्णय दिया। इसमें कहा गया कि संबंधित प्रश्न में एक्ट कैन नॉट भी इंटरोड्यूस्ड ऑनली बिल कैन इंटरोड्यूस, एक्ट कैन ऑनली बी इन एक्टेड या एन्फोरस्ड, की राय देते हुए प्रश्न में अंगे्रजी वर्जन को गलत बताया और प्रश्न को डिलीट करने की राय दी। इस एक प्रश्न के कारण ही आयोग को परिणाम संशोधित करना पड़ा।
राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट याचिकाओं में पारित 27 मार्च 2017 निर्णय की पालना में उत्तर कुंजी में परिवर्तन के बाद नवीन परिणाम जारी किया है। एसबीसी आरक्षण का मामला विचाराधीन होने के कारण इन पदों को रिक्त रखा गया है।
आयोग के उपसचिव भगवत सिंह राठौड़ के अनुसार अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र सभी शैक्षणिक योग्यता,जाति व अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति सहित 21 अप्रेल शाम 6 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करा सकेंगे।
जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आयोग को आवेदन जमा करवा दिए हैं उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने कट ऑफ माक्र्स व परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश पर सील्ड किया परिणाम
राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चार अभ्यर्थियों 413365,404104, 908524, 419068 रोल नम्बर सील्ड कवर रखे गए हैं। इसी प्रकार 588165 का परिणाम अनुचित साधन अपनाने के कारण व 511398 का परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोका गया है। हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने के कारण एक पद रिक्त रखते हुए 817188 का परिणाम रोका गया है।
21 पद रिक्त रखे
उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ मंें विशेष अपील में 9 मार्च को पारित आदेश की अनुपालना में 21 पद रिक्त रखते हुए इन अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है।
425922,457066, 472010,488542, 508239,516900 520942,535163,539782, 545080, 555016, 555826, 566524,681612,694427,695425,695906,716015,722483,803664,894157.
कट ऑफ माक्र्स : एक नजर में कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा : सामान्य 590.46, टीएसपी 507.89, एससी 483.03, टीएसपी एससी- 425.60, एसटी 462.22,टीएसपी एसटी- 315.99, ओबीसी 576.44.
तहसील राजस्व लेखाकार
सामान्य 620.41, टीएसपी 577.96, एससी 541.87, टीएसपी एससी- 473.87, एसटी 555.57, टीएसपी एसटी 455.57 ओबीसी -610.16.
मामूली भूल ने कराया परिणाम संशोधित
एक मामूली भूल की वजह से न केवल परिणाम प्रक्रिया में देरी हुई वरन अभ्यर्थी अदालत भी पहुंच गए। अदालत के आदेशों से गठित विशेषज्ञों की कमेटी ने गत दिनों अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी। रिपोर्ट में अंग्रेजी रूपांतरण में त्रुटि के कारण आयोग को परिणाम में संशोधन करना पड़ा। कमेटी के समक्ष प्रश्न संख्या 30, 54 व 43 की जांच की।
विशेषज्ञों ने प्रश्न संख्या 43 को डिलीट करने का निर्णय दिया। इसमें कहा गया कि संबंधित प्रश्न में एक्ट कैन नॉट भी इंटरोड्यूस्ड ऑनली बिल कैन इंटरोड्यूस, एक्ट कैन ऑनली बी इन एक्टेड या एन्फोरस्ड, की राय देते हुए प्रश्न में अंगे्रजी वर्जन को गलत बताया और प्रश्न को डिलीट करने की राय दी। इस एक प्रश्न के कारण ही आयोग को परिणाम संशोधित करना पड़ा।
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