Leave Rules : अवकाश के नियम - The Rajasthan Teachers Blog - राजस्थान - शिक्षकों का ब्लॉग

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Friday 14 April 2017

Leave Rules : अवकाश के नियम

अवकाश के नियम*👇👇
1⃣
देर से उपस्थिति के लिए दंड प्रक्रिया के बारे में
letter No. 8644-GSII-765/35042, dated 22nd October, 1965 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 3 दिन देर से उपस्थित होता है तो कर्मचारी के खाते से 1 आकस्मिक अवकाश काटा जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए निम्न पत्र डाउनलोड कर सकते है –
8644-GSII-765/35042
2⃣
छोटी छुट्टी के लेखांकन के लिए प्रक्रिया
(1) दो घंटे या उससे कम की अल्पावधि छुट्टी एक तिहाई दिन के आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाना चाहिए.
(2) दो घंटे से अधिक व साढ़े तीन घंटे तक के लिए लघु छुट्टी आधे दिन का आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाना चाहिए,
(3) इसे साढ़े तीन से अधिक है, तो और पूरे दिन के आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाए
(4) लघु छुट्टी का खाता शाखा / कार्यालय में बनाए आकस्मिक छुट्टी खाते में समायोजित किया जाना चाहिए.
letter No. 4295-4GS (1l)-65/27841
3⃣
यदि स्थानांतरण या प्रमोशन या अन्य किसी कारण से दूसरे स्थान पर उसी पद पर या नए पद पर duty join करनी पड़ती है और उसके कारण किसी कर्मचारी को अपना आवास बदलना पड़ता है तो joining time में preparatory leave के रूप में 6 कार्यदिवस ( इसमें केवल रविवार तथा Vacation को छोड़ा जाता है। अन्य किसी छूटी को नही ) तथा Journey के लिए 150 किलोमीटर या उसके भाग हेतू एक दिन या वास्तविक समय जो अधिक लगता है, मिलेगा । 8 किलोमीटर की दूरी के अंदर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है । यह लूविधा CSR Part I, Chapter 9 के अंतर्गत उपलब्ध है ।
4⃣
(F.D. Hr. No. 5/1/3 PR(FD)-80 दिनांक 16.3.82 के अनुसार यदि स्थानांतरण के समय किसी कर्मचारी का जनहित मे Joining Time (6 कार्यदिवस) नही दिया जाता वह उसके बदले उसी सत्र में विशेष आकस्मिक अवकाश लेले का अधिकारी है।
5⃣
CS Hr. No. 8488-2GS-II-72/4165 दिनांक 13.2.73 के अनुसार कर्मचारियों को नसबंदी आपरेशन के लिए 6 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। महिला कर्मियों को Non Pueppral Sterlization के लिए 14 दिन का तथा IUCD Insertions के लिए एक दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है ।
6⃣
CS Hr. No. 28/6/78-GS-II Dated 16.3.78 के अनुसार नसबंदी आपरेशन फ़ेल हो जाने पर पुनः नसजोड़ आपरेशन करवाने के लिए पुरुष कर्मियों को 14 दिन का तथा महिला कर्मियों को 21 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है । 7⃣
CS. Pb. No. 3446-8-GS-62/9556 दिनांक 26.3.62 के अनुसार मान्यता प्राप्त संगठनो के चुने हुए प्रतिनिधियों को बैठकों व सम्मेलनों मे भाग लेने के लिए वर्ष में दस विशेष आकस्मिक अवकाश मिलते है। जिनमे से आधे कर्मचारी के खाते से कम हो जाते है।
8⃣
CS. Hr. No. 27/38/78/-2GS-II दिनांक 24.10.90 के अनुसार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने, इससे संबधित यात्रा अथवा पूर्व प्रशिक्षण अवधि को आन ड्यूटी माना जाता है । उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गए अन्य कुछ मान्यता प्राप्त कोचिंग कैंप, पर्वतारोहण, तथा ट्रेकिंग में भाग लेने हेतु एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन तक का आकस्मिक अवकाश प्राप्त होता है
9⃣
CS. Hr. No. 28/22/78 Dated 9.8.79 के अनुसार रक्तदान करने वाले दिन सहित 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है ।

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