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आरयू के रिटायर शिक्षकों को पेंशन परिलाभ दें अन्यथा वीसी रजिस्ट्रार हाजिर हों

हाईकोर्टने अदालती आदेश के बाद भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिटायर शिक्षकों के पेंशन अन्य परिलाभ नहीं देने पर कहा है कि वह 14 दिसंबर तक आदेश का पालन करें अन्यथा वीसी रजिस्ट्रार अदालत में हाजिर हों।

न्यायाधीश महेश चन्द्र शर्मा ने यह अंतरिम आदेश बुधवार को डॉ. बीडी रावत अन्य की अवमानना याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी ने कहा कि रिटायर शिक्षकों को पेंशन देने का निर्णय सिंडीकेट की बैठक में ले लिया है और रिटायर शिक्षकों के पेंशन संबंधी दस्तावेजों को तैयार किया जा रहा है। इस पर अदालत ने यूनिवर्सिटी को कहा कि वे आगामी सुनवाई 14 दिसंबर को आदेश का पालन कर रिपोर्ट दें अन्यथा वीसी रजिस्ट्रार अदालत में उपस्थित हों। गौरतलब है कि अदालत ने जनवरी में प्रार्थियों की याचिका को मंजूर करते हुए यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वे प्रार्थियों को 5 अगस्त 2008 के आदेश से की गई सेवा अवधि की गणना के अनुसार पेंशन परिलाभ दें। साथ ही जो शिक्षक रिटायर हो चुके हैं उन्हें आदेश की प्रति मिलने से चार महीने में पेंशन परिलाभ दिए जाएं।
यदि तय अवधि में प्रार्थियों को पेंशन परिलाभ नहीं दिए जाएं तो वे 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि लेने के हकदार होंगे। लेकिन इस आदेश का यूनिवर्सिटी ने पालन नहीं किया जिसे प्रार्थियों ने अवमानना याचिका के जरिए चुनौती दी। वहीं यूनिवर्सिटी ने एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दे रखी है जहां खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाने से इंकार करते हुए यूनिवर्सिटी को अदालती आदेश के पालन के लिए कह रखा है। 

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