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अंग्रेजी के शिक्षक के लिए रीट में भी अंग्रेजी विषय होना जरूरी : हाईकोर्ट

अंग्रेजी के स्कूल व्याख्याता की चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक
हाईकोर्ट ने आरपीएससी द्वारा आयोजित अंग्रेजी विषय की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की आगामी चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरपीएससी से भी जवाब-तलब किया है।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि गत जुलाई में आरपीएससी ने अंग्रेजी विषय के स्कूल व्याख्याताओं के लिए लिखित परीक्षा ली थी। प्रश्नों पर आपत्तियां मांगी गई थी। फाइनल आंसर-की जारी की जानी थी, लेकिन इसके बिना ही परिणाम घोषित कर दिया।

रीट में विधवाओं को अंकों में छूट देने से भी इनकार

लीगल रिपोर्टर | जयपुर

हाईकोर्ट ने रीट के अंकों में विधवाओं को पांच फीसदी की छूट देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अंग्रेजी विषय के शिक्षक भर्ती मामले में उन अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना है, जिनके पास बीए बीएड में अंग्रेजी विषय रहा, लेकिन रीट में यह विषय नहीं था। सरकार से यह भी बताने के लिए कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के पास रीट में अंग्रेजी विषय था लेकिन बीए बीएड में नहीं रहा तो ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य कैसे माना जा रहा है? इस संबंध में गुरुवार को सुनवाई होगी।



कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश मनीष मोहन बोहरा अन्य की याचिका खारिज करते हुए दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक के लिए रीट में भी अंग्रेजी विषय का होना भी जरूरी है। याचिकाओं में कहा था कि उन्हें रीट में अंग्रेजी विषय नहीं होने के कारण भर्ती के लिए अयाेग्य माना जा रहा है जबकि उनके पास बीए बीएड में अंग्रेजी विषय रहा है।
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