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प्रतापगढ़ जिला परिषद के सीईओ के खिलाफ अवमानना याचिका निस्तारित

लीगल रिपोर्टर| जोधपुर/प्रतापगढ़ राजस्थानहाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने प्रतापगढ़ जिला परिषद के सीईओ के खिलाफ दायर अवमानना याचिका निस्तारित कर दी है।
याचिकाकर्ता चारूदत्त की ओर से दायर अवमानना याचिका में बताया गया कि उसके पिता शिक्षा विभाग में अध्यापक थे और वर्ष 2011 में निधन हो गया था। हाईकोर्ट ने उसे नौकरी देने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग उसे शिक्षक पद पर नियुक्त नहीं कर रहा है। जिला परिषद की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एसएस लदरेचा ने कोर्ट को बताया कि अनुकंपा नौकरी के तहत शिक्षक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उसके लिए वांछित योग्यता के साथ बीएड या एसटीसी की डिग्री होना जरूरी है। अनुकंपा नौकरी के तहत क्लर्क पद पर लगाया जा सकता है, इस पद पर उसे नियुक्ति दे दी गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका को निस्तारित कर दिया।
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