बीकानेर ।अब सरकारी स्कूलों में दान में दी जाने वाली राशि पर दानदाताओं व भामाशाहों को आयकर में छूट मिलेगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी उप निदेशकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देश दिए है।
निदेशक बीएल स्वर्णकार ने डीडी व डीईओं को सभी संस्था प्रधानों को विद्यालय प्रबंध समिति व विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों का आयकर विभाग में 80 जी के तहत आयकर छूट के लिए पंजीकृत कराने के निर्देश देने को कहा है।
आदेशों में प्रबंध समिति की बैठक आयोजित कर प्रस्ताव लेने व किसी पदाधिकारी को पूरी कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अधिकृत करने के निर्देश दिए गए है।
इससे सरकारी स्कूलों में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाहों को आयकर अधिनियम में 80 जी के तहत दिए जाने वाली दान राशि पर टेक्स की छूट मिल सकेंगी।
इससे पहले राज्य की डाइट्स व एसआईईआरटी उदयपुर को भी आयकर विभाग में अपनी समितियों को पंजीयन कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
निदेशक बीएल स्वर्णकार ने डीडी व डीईओं को सभी संस्था प्रधानों को विद्यालय प्रबंध समिति व विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों का आयकर विभाग में 80 जी के तहत आयकर छूट के लिए पंजीकृत कराने के निर्देश देने को कहा है।
आदेशों में प्रबंध समिति की बैठक आयोजित कर प्रस्ताव लेने व किसी पदाधिकारी को पूरी कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अधिकृत करने के निर्देश दिए गए है।
इससे सरकारी स्कूलों में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाहों को आयकर अधिनियम में 80 जी के तहत दिए जाने वाली दान राशि पर टेक्स की छूट मिल सकेंगी।
इससे पहले राज्य की डाइट्स व एसआईईआरटी उदयपुर को भी आयकर विभाग में अपनी समितियों को पंजीयन कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
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