कोटा. दहेज प्रताड़ना के मामले में एडीजे क्रम 5 अदालत ने गुरुवार को एक
शिक्षक की अपील खारिज कर अधीनस्थ अदालत द्वारा दी गई दो साल की सजा को
बहाल रखा है।
हेमलता मेहरा ने 23 मई 2005 को अदालत में परिवाद पेश किया था। इसमें कहा था कि उसका विवाह कापरेन के रोटेदा निवासी मुकेश मेहरा के साथ 1 मई 2004 को हुआ था।
शादी के बाद मुकेश की शिक्षक पद पर नौकरी लग गई। उसके बाद से ही पति व ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। 15 हजार रुपए की मांग पूरी नहीं करने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।
परिवाद पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। सुनवाई के बाद 4 दक्षिण अदालत ने 16 मार्च 2011 को मुकेश, उसके पिता मथुरालाल व मां कस्तूरी बाई को दो-दो साल की सजा व डेढ़ हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया था।
तीनों ने सजा के खिलाफ अपील की। अपील के दौरान मथुरालाल की मृत्यु होने पर उसके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप की गई।
एडीजे क्रम 5 अदालत ने अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ अदालत द्वारा मुकेश को दी गई दो साल की सजा को बहाल रखा है। उसे जेल भेज दिया, जबकि कस्तूरी बाई को परिवीक्षा का लाभ देकर दो साल के लिए नेकचलनी पर पाबंद किया गया।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
हेमलता मेहरा ने 23 मई 2005 को अदालत में परिवाद पेश किया था। इसमें कहा था कि उसका विवाह कापरेन के रोटेदा निवासी मुकेश मेहरा के साथ 1 मई 2004 को हुआ था।
शादी के बाद मुकेश की शिक्षक पद पर नौकरी लग गई। उसके बाद से ही पति व ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। 15 हजार रुपए की मांग पूरी नहीं करने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।
परिवाद पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। सुनवाई के बाद 4 दक्षिण अदालत ने 16 मार्च 2011 को मुकेश, उसके पिता मथुरालाल व मां कस्तूरी बाई को दो-दो साल की सजा व डेढ़ हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया था।
तीनों ने सजा के खिलाफ अपील की। अपील के दौरान मथुरालाल की मृत्यु होने पर उसके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप की गई।
एडीजे क्रम 5 अदालत ने अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ अदालत द्वारा मुकेश को दी गई दो साल की सजा को बहाल रखा है। उसे जेल भेज दिया, जबकि कस्तूरी बाई को परिवीक्षा का लाभ देकर दो साल के लिए नेकचलनी पर पाबंद किया गया।
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