जोधपुर| हाईकोर्ट ने लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार भर्ती-2011 में ग्रेस अंकों के
आधार पर पास किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।
साथ ही वित्त विभाग के सचिव और निदेशक, आरपीएससी सचिव सहित चार को जवाब तलब किया है। अदालत ने यह अंतरिम आदेश जगदीश चेलानी की याचिका पर दिया। उनके अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि 6 सितंबर 2011 को इन पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती निकली। परिणाम 13 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया, जिसमें ग्रेस अंक देकर भी कई अभ्यर्थियों को पास किया गया था, जबकि ग्रेस अंक के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
साथ ही वित्त विभाग के सचिव और निदेशक, आरपीएससी सचिव सहित चार को जवाब तलब किया है। अदालत ने यह अंतरिम आदेश जगदीश चेलानी की याचिका पर दिया। उनके अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि 6 सितंबर 2011 को इन पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती निकली। परिणाम 13 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया, जिसमें ग्रेस अंक देकर भी कई अभ्यर्थियों को पास किया गया था, जबकि ग्रेस अंक के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
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