राज्य बीमा एवं प्रावधायी ऋण के लिए आवेदन एस.आई.पी.एफ. पोर्टल पर ऑनलाईन करने होंगे।
जयपुर, 9 अगस्त। राज्य कर्मचारियों को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के ऋण, आहरण व समस्त दावों के लिए अपने आवेदन पत्र SIPF Portal पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।
ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विभाग के मुख्यालय जयपुर में स्थापित टोल फ्री नं.18001806268, हैल्प डेस्क helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in एवं सम्बन्धित जिला कार्यालयों से सम्पर्क किया जा सकता है। वित्त विभाग के शासन सचिव ने वित्तीय वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा की अनुपालना में 15 अगस्त, 2016 से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के समस्त ऋण, आहरण एवं दावों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर ऑनलाइन निस्तरण करने के निर्देश प्रदान किये हैं। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री रामपाल परसोया ने बताया कि आहरण वितरण अधिकारी आवेदनों का कार्यालय अभिलेख से सत्यापन कर आवेदन हार्ड कापी मय वांछित दस्तावेजों के साथ प्राप्त कर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित कार्यालयों को ऑनलाइन अग्रेषित करते हुए आवेदन की हार्ड प्रति पूर्व की भांति जिला कार्यालयों को प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्मिक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की वेबसाइट पर एक्सेस के लिए कार्मिक की एम्पलाई आईडी, यूजर आईडी व जन्म दिनांक bydefault पासवर्ड के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्मिक के रजिस्टर्ड मोबाईल पर एप्लीकेशन के ऑनलाइन सबमिशन, अप्रूवल, रिजेक्सन एवं भुगतान की सूचना एस.एम.एस. द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी
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जयपुर, 9 अगस्त। राज्य कर्मचारियों को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के ऋण, आहरण व समस्त दावों के लिए अपने आवेदन पत्र SIPF Portal पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।
ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विभाग के मुख्यालय जयपुर में स्थापित टोल फ्री नं.18001806268, हैल्प डेस्क helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in एवं सम्बन्धित जिला कार्यालयों से सम्पर्क किया जा सकता है। वित्त विभाग के शासन सचिव ने वित्तीय वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा की अनुपालना में 15 अगस्त, 2016 से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के समस्त ऋण, आहरण एवं दावों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर ऑनलाइन निस्तरण करने के निर्देश प्रदान किये हैं। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री रामपाल परसोया ने बताया कि आहरण वितरण अधिकारी आवेदनों का कार्यालय अभिलेख से सत्यापन कर आवेदन हार्ड कापी मय वांछित दस्तावेजों के साथ प्राप्त कर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित कार्यालयों को ऑनलाइन अग्रेषित करते हुए आवेदन की हार्ड प्रति पूर्व की भांति जिला कार्यालयों को प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्मिक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की वेबसाइट पर एक्सेस के लिए कार्मिक की एम्पलाई आईडी, यूजर आईडी व जन्म दिनांक bydefault पासवर्ड के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्मिक के रजिस्टर्ड मोबाईल पर एप्लीकेशन के ऑनलाइन सबमिशन, अप्रूवल, रिजेक्सन एवं भुगतान की सूचना एस.एम.एस. द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी
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