कोटा । वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) में प्रवेश प्रक्रिया के
दौरान ही छात्र अपना एडमिशन कैंसिल करा कर फीस वापस ले सकेंगे। प्रवेश
प्रक्रिया खत्म होने के बाद छात्रों को फीस वापस नहीं दी जाएगी। यूजीसी के
निर्देशों के बाद विवि की विद्या परिषद ने फीस वापसी के नए नियमों को
मंजूरी दे दी है। वहीं कोटा विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय अभी इस पर
मंथन करने में ही जुटे हैं।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को
लगातार शिकायतें मिल रहीं थी कि एडमिशन रद्द कराने पर विश्वविद्यालय और
महाविद्यालय प्रवेश एवं परीक्षा फीस वापस करने में खासी मनमानी करते हैं।
इस बाबत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्पष्ट तौर पर नियमों की कमी को देखते
हुए आयोग के सचिव प्रो. जसपाल एस संधू ने 11 जनवरी 2016 को देश के सभी
विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर इस बाबत स्पष्ट नियमावली तैयार करने के
निर्देश दिए थे। जिसके बाद वीएमओयू के कुलपति प्रो. अशोक शर्मा ने निदेशक
संकाय की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी।कमेटी ने तय किया कि
स्कॉलर नंबर आवंटित करने से पहले छात्र की पूर्व निर्धारित योग्यता न होने
पर विवि सिर्फ 200 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क काटकर बकाया फीस उसे वापस कर
देगा। इतना ही नहीं स्कॉलर नंबर जारी होने से पहले यदि छात्र शैक्षणिक
कार्यक्रम में परिवर्तन करना चाहेगा तब भी 200 रुपए काट कर बाकी फीस उसे
वापस कर दी जाएगी, लेकिन नए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उसे नए सिरे से
आवेदन करना होगा।वहीं स्कॉलर नंबर आवंटित होने के बाद यदि छात्र प्रवेश
निरस्त करने के लिए आवेदन करता है तो विश्वविद्यालय कोर्स फीस के साथ-साथ
200 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क काटकर बकाया बचा पैसा ही वापस किया जाएगा। जबकि
कोर्स बंद करने पर ही छात्र को पूरी फीस वापस की जाएगी, लेकिन प्रवेश की
अंतिम तिथि निकलने के बाद छात्र को फीस वापस नहीं की जाएगी। वहीं परीक्षा
शुल्क और बीएड की फीस वापसी के नियम अलग से तय किए गए हैं। नए नियम जुलाई
सत्र से लागू कर दिए जाएंगे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC