शिक्षक भर्ती-2013 मामला: सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा
जोधपुर सुप्रीम कोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2013 में चयनित होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में विभिन्न वर्गवार छूट प्राप्त (60 प्रतिशत से कम) अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एके सीकरी व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन की पीठ में सरकार ने मामले में जवाब के लिए समय चाहा। पीठ ने भी मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे अन्य पीठ में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि राज्य सरकार आर-टेट में छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को भर्ती-2012 में नियुक्ति दे चुकी है, लेकिन भर्ती-2013 में वंचित कर रखा है। जिस पर वंचित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई है।
गत सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न 60 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। टेट में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले करीब सात हजार अभ्यर्थी हैं, जिन पर इस याचिका के निर्णय का असर पड़ेगा।
जोधपुर सुप्रीम कोर्ट में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2013 में चयनित होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में विभिन्न वर्गवार छूट प्राप्त (60 प्रतिशत से कम) अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एके सीकरी व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन की पीठ में सरकार ने मामले में जवाब के लिए समय चाहा। पीठ ने भी मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे अन्य पीठ में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि राज्य सरकार आर-टेट में छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को भर्ती-2012 में नियुक्ति दे चुकी है, लेकिन भर्ती-2013 में वंचित कर रखा है। जिस पर वंचित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई है।
गत सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न 60 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। टेट में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले करीब सात हजार अभ्यर्थी हैं, जिन पर इस याचिका के निर्णय का असर पड़ेगा।
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