टोंक । टोंक. ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती संस्था प्रधानों व एसडीएमसी के माध्यम से नहीं कराने की मांग को लेकर मंगलवार को संस्था प्रधान (माध्यमिक) शिक्षा संघर्ष समिति ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।
इसके साथ एसडीएमसी महज एक विद्यालय की रजिस्टर्ड सहयोगी संस्था है। ऐसे में इसके द्वारा किस नियम के तहत कार्मिको नियुक्ति दी जानी है। कई विद्यालयों में अभी तक एसडीएमसी का रजिस्टे्रशन नहीं हुआ।
ऐसे में पंचायत सहायकों की नियुक्ति संस्था प्रधानों व एसडीएमसी के माध्यम से नहीं कराई जाए।
ज्ञापन देने वालों में संयोजक कुम्भाराम चौधरी, चौथमल विजयवर्गीय, सीमा चौधरी, रतनलाल, प्रेमलतासिंह प्रभुलाल, रामगोपाल, कन्हैयालाल, ओमप्रकाश समेत कई संस्था प्रधान मौजूद थे।
जताई नाराजगी
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई में पंचायत सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर प्रधानाचार्यों की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में हुई।
इसमें प्रधानाचार्यों ने बताया कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति में उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। जबकि इससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे नाराज प्रधानाचार्यों ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
इसमें बताया कि पंचायत सहायक का पद विद्यालय से सम्बन्धित नहीं होकर ग्राम पंचायतों से है। पंचायत सहायकों की नियुक्ति एसडीएमसी के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
जबकि एसडीएमसी का गठन केवल सम्बन्धित विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक उन्नयन के लिए है। इसे किसी भी प्रकार की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि भर्ती की प्रक्रिया का नियम अस्पष्ट है।
- सरकार नियुक्तियों में नहीं एसबीसी आरक्षण : सुप्रीमकोर्ट
- 3rd Grade : ऑफलाइन आवेदन वाले अभ्यर्थियों को मेरिट में शामिल करने के आदेश
- 3rd Grade teachers News updates
- राजस्थान में गुर्जरों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीसी आरक्षण पर लगाया स्टे !
- 3 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में एसबीसी मामले पर हुई सुनवाई के आदेश
- शिक्षक भर्ती मामले मे हुई सुनवाई मे 28 फ़रवरी 2017 से पहले जोइनिंग के आदेश
इसके साथ एसडीएमसी महज एक विद्यालय की रजिस्टर्ड सहयोगी संस्था है। ऐसे में इसके द्वारा किस नियम के तहत कार्मिको नियुक्ति दी जानी है। कई विद्यालयों में अभी तक एसडीएमसी का रजिस्टे्रशन नहीं हुआ।
ऐसे में पंचायत सहायकों की नियुक्ति संस्था प्रधानों व एसडीएमसी के माध्यम से नहीं कराई जाए।
ज्ञापन देने वालों में संयोजक कुम्भाराम चौधरी, चौथमल विजयवर्गीय, सीमा चौधरी, रतनलाल, प्रेमलतासिंह प्रभुलाल, रामगोपाल, कन्हैयालाल, ओमप्रकाश समेत कई संस्था प्रधान मौजूद थे।
जताई नाराजगी
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई में पंचायत सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर प्रधानाचार्यों की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में हुई।
इसमें प्रधानाचार्यों ने बताया कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति में उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। जबकि इससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे नाराज प्रधानाचार्यों ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
इसमें बताया कि पंचायत सहायक का पद विद्यालय से सम्बन्धित नहीं होकर ग्राम पंचायतों से है। पंचायत सहायकों की नियुक्ति एसडीएमसी के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
जबकि एसडीएमसी का गठन केवल सम्बन्धित विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक उन्नयन के लिए है। इसे किसी भी प्रकार की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि भर्ती की प्रक्रिया का नियम अस्पष्ट है।
- स्थायीकरण और एरियर के आदेश सोमवार तक , समस्त शिक्षक 2012. के होंगे आदेश
- राजस्थान में SBC आरक्षण को लेकर फिर आई बड़ी खबर, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश
- चार साल बेहाल 2012 शिक्षक को के स्थायीकरण और एरियर के बाबत पोस्ट
- पंचायतों में सहायकों की नियुक्त, भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी एक ही करेगा आवेदन
- स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 में विवादित सवालों पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
- Update : SBC मामले हुई सुनवाई , सरकार को सुप्रिम कोर्ट ने दी राहत
- काउंसलिंग से होगी 2012 के चयनित तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति
No comments:
Post a Comment