लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| आरपीएससीद्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 के परिणाम सवालों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के साथ कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया
है। आरपीएससी की ओर से बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि आंसर-की जारी करने के बाद आपत्तियां मांगी गई थी। एक्सपर्ट कमेटी से सवालों का एग्जामिन करवाने के बाद कमेटी की अनुशंसा पर उन सवालों को डिलीट कर बोनस अंक दे दिए गए हैं। आरपीएससी ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस कार्य को किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसलों की नजीर पेश करते हुए कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से रिजाइंडर पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि जहां देखने से यह प्रतीत हो कि सवाल का विकल्प गलत है या आंसर-की में त्रुटियां हों तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से भी अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसलों की नजीरें पेश की। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि कोर्ट स्तर पर एक स्वतंत्र कमेटी गठित कर सवालों का फिर से एग्जामिन करवाया जाना चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। दोनों पक्ष सुनने के बाद जस्टिस निर्मलजीत कौर ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तब तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक यथावत रहेगी।
है। आरपीएससी की ओर से बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि आंसर-की जारी करने के बाद आपत्तियां मांगी गई थी। एक्सपर्ट कमेटी से सवालों का एग्जामिन करवाने के बाद कमेटी की अनुशंसा पर उन सवालों को डिलीट कर बोनस अंक दे दिए गए हैं। आरपीएससी ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस कार्य को किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसलों की नजीर पेश करते हुए कोर्ट से कहा कि हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से रिजाइंडर पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि जहां देखने से यह प्रतीत हो कि सवाल का विकल्प गलत है या आंसर-की में त्रुटियां हों तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से भी अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसलों की नजीरें पेश की। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि कोर्ट स्तर पर एक स्वतंत्र कमेटी गठित कर सवालों का फिर से एग्जामिन करवाया जाना चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। दोनों पक्ष सुनने के बाद जस्टिस निर्मलजीत कौर ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तब तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक यथावत रहेगी।
No comments:
Post a Comment