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एक्सपर्ट कमेटी से सवालों को एग्जामिन करवाने का आग्रह, नियुक्ति पर रोक जारी

लीगल रिपोर्टर. जोधपुर| आरपीएससीद्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 के परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि आंसर-की और एक्सपर्ट द्वारा जारी रिपोर्ट में कई त्रुटियां हैं
तथा ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिए कोर्ट अपने स्तर पर एक्सपर्ट्स की एक स्वतंत्र कमेटी गठित कर प्रश्न पत्र के सवालों को एग्जामिन करवाएं, जबकि आरपीएससी की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। समय के अभाव में सुनवाई अधूरी रहने के कारण अगली सुनवाई 2 फरवरी मुकर्रर की है, तब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त करने पर रोक यथावत रहेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरपीएससी द्वारा गत 23 सितंबर को जारी रिजल्ट तथा आंसर-की को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर, बीएस संधू अन्य अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट के समक्ष दलील दी कि प्रथम प्रश्न पत्र में 75 में से 18 सवाल डिलीट कर दिए गए और सभी में अंक बराबर बांट दिए गए, जो उचित नहीं है। प्रश्न पत्र पांच भागों में विभक्त था, मसलन हिंदी, अंग्रेजी, जीके, विज्ञान शिक्षण अभिरुचि से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे। किसी भाग के नौ सवाल डिलीट हुए तो किसी में एक भी नहीं हुआ, लेकिन बोनस अंक भी सभी में बराबर विभक्त कर दिए गए, यह उचित नहीं है।

अधिवक्ता संधू ने कोर्ट को बताया कि डिलीट किए गए 18 सवालों में से कुछ तो डिलीट योग्य नहीं है, लेकिन उन्हें आंसर के विकल्प दुरुस्त करने की बजाय डिलीट ही कर दिया गया। उन्होंने कोर्ट के समक्ष ऐसे प्रश्नों की सूची भी पेश की। उन्होंने आग्रह किया कि कोर्ट अपने स्तर पर एक्सपर्ट की एक स्वतंत्र कमेटी गठित कर इन सवालों को एग्जामिन करवाएं। आरपीएससी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कोर्ट को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से इसके जवाब में कहा गया कि आंसर गलत होने पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने अगली सुनवाई 2 फरवरी को मुकर्रर करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक यथावत रखी है।

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