जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी विशेष शिक्षक भर्ती 2022 की कट ऑफ में आने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश विवेक पारीक की याचिका पर दिए. अदालत ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि पात्र होने के बाद भी याचिकाकर्ता को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई और क्यों ना उसे नियुक्ति देने के आदेश दिए जाए.
याचिका में कहा गया कि उसके बीएड पाठ्यक्रम का ऑनलाइन परिणाम शिक्षक भर्ती के आवेदन से पूर्व ही आ गया था और उसे ऑनलाइन अंक तालिका भी मिल गई थी. इसके बाद उसने भारतीय पुनर्वास परिषद में अपना पंजीकरण भी करा लिया था. ऐसे में उसे नियुक्ति से वंचित करना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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