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Rajasthan Medical College मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल के संबंध में सरकार ने लिया ये फैसला

 मेडिकल क्षेत्र के शिक्षक अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एडिशनल प्रिंसिपल के पद पर छह साल तक के लिए रह सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्देश और दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

Why Assam called medical students for admission a second ...

आदेश के अनुसार चिकित्सा शिक्षक राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडिशनल प्रिंसिपल के पद पर अधिकतम छह वर्ष तक सेवा कर सकेंगे।

Students of Rajasthan's Ajmer medical college allege ...

चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलारिया द्वारा दिए गए निर्देश में जारी आदेश में न केवल एडिशनल प्रिंसिपल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, बल्कि इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिरिक्त प्राचार्य के रूप में केवल मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा। हालाँकि इस दौरान 62 वर्ष की आयु की प्रतिबंध भी लागू रहेगा।  इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में इस पद से संबंधित अधिकतम संख्या का भी कॉलेजों के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों में बेड की संख्या के अनुसार निर्धारित की है।

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