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शिक्षक भर्ती: योग्यजनों को समान अवसर नहीं देने पर जवाब तलब

शिक्षक भर्ती: योग्यजनों को समान अवसर नहीं देने पर जवाब तलब

जोधपुर| हाईकोर्ट जज अरुण भंसाली ने शिक्षक भर्ती में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को समान अवसर नहीं दिए जाने पर प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अगली सुनवाई 23 मई को होगी। याचिकाकर्ता मोहरसिंह की ओर से अधिवक्ता अर्चना जोशी ने कोर्ट को बताया कि अध्यापक सीधी भर्ती-2018 गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अध्यापक लेवल-द्वितीय हिंदी में याचिकाकर्ता ने श्रवण बाधित श्रेणी में आवेदन किया था। परिणाम केवल दृष्टिबाधित तथा गतिविषयक श्रेणी का ही जारी किया।

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