प्रतापगढ़. शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत सत्र 2019-20 के लिए
निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। जिले से
7816 बच्चों ने ऑनलाइन पंजीयन के लिए आवेदन किया था। इसमें जिले के
प्रारम्भिक शिक्षा के 178 निजी विद्यालय में 4313 बच्चों ने आवेदन किया है।
वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन 64 निजी विद्यालयों में इस योजना के तहत 3503 बच्चों ने आवेदन किया है। नि:शुल्क शिक्षा योजना के तहत जिले में कितने बच्चों का चयन हुआ। इसकी वास्तविक जानकारी 8 अप्रेल के बाद ही पता चलेगी। जब विद्यालयों की ओर से शिक्षा विभाग को अंतिम प्रवेश सूची अपडेट कराई जाएगी। ऐसा इसलिए कि लॉटरी आधारित सिस्टम से बच्चों के नाम खोले गए है। जिससे आवेदक को आवेदन पत्र में कम से एक और अधिकतम 15 विद्यालयों के नाम वरीयतानुसार भरने थे। इसमें एक बच्चा किसी विद्यालय में वरीयता क्रम में 05 नम्बर पर है तो वही बच्चा अन्य विद्यालय में 50 वेें नम्बर पर है। इससे स्थिति स्पष्ट होने में समय लगेगा। वर्तमान मेें अभिभावक इसी पशोपेश मेें है कि उनके बच्चे का पंजीयन वांछित विद्यालय में हुआ या नहीं। वंाछित विद्यालय में हुआ तो वरीयता क्रमांक क्या रहा?
तो ऐसे होगा
पंजीयन निरस्त
लॉटरी में पंजीकृत बच्चें का ऑन लाइन आवेदन में दर्शाए गई सूचनाएं तथा संलग्न दस्तावेजों में मिलान नहीं होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।
पाठ्य पुस्तकों के साथ ये सुविधा भी मिलेगी मुफ्त
शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेशार्थी बच्चों से किसी प्रकार का विद्यालय शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों को विद्यालय की ओर से नि:शुल्क पाठय पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हेें पुस्तकालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों की भी नि:शुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
लॉटरी में चयनित बच्चों के प्रवेश के लिए आयु, जाति, निवास, बीपीएल, विकलांगता आदि श्रेणी में होने पर सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण पत्र, आधार कार्ड नम्बर आदि दस्तावेज 4 अप्रेल तक संबंधित विद्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन 64 निजी विद्यालयों में इस योजना के तहत 3503 बच्चों ने आवेदन किया है। नि:शुल्क शिक्षा योजना के तहत जिले में कितने बच्चों का चयन हुआ। इसकी वास्तविक जानकारी 8 अप्रेल के बाद ही पता चलेगी। जब विद्यालयों की ओर से शिक्षा विभाग को अंतिम प्रवेश सूची अपडेट कराई जाएगी। ऐसा इसलिए कि लॉटरी आधारित सिस्टम से बच्चों के नाम खोले गए है। जिससे आवेदक को आवेदन पत्र में कम से एक और अधिकतम 15 विद्यालयों के नाम वरीयतानुसार भरने थे। इसमें एक बच्चा किसी विद्यालय में वरीयता क्रम में 05 नम्बर पर है तो वही बच्चा अन्य विद्यालय में 50 वेें नम्बर पर है। इससे स्थिति स्पष्ट होने में समय लगेगा। वर्तमान मेें अभिभावक इसी पशोपेश मेें है कि उनके बच्चे का पंजीयन वांछित विद्यालय में हुआ या नहीं। वंाछित विद्यालय में हुआ तो वरीयता क्रमांक क्या रहा?
तो ऐसे होगा
पंजीयन निरस्त
लॉटरी में पंजीकृत बच्चें का ऑन लाइन आवेदन में दर्शाए गई सूचनाएं तथा संलग्न दस्तावेजों में मिलान नहीं होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।
पाठ्य पुस्तकों के साथ ये सुविधा भी मिलेगी मुफ्त
शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेशार्थी बच्चों से किसी प्रकार का विद्यालय शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों को विद्यालय की ओर से नि:शुल्क पाठय पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हेें पुस्तकालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों की भी नि:शुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
लॉटरी में चयनित बच्चों के प्रवेश के लिए आयु, जाति, निवास, बीपीएल, विकलांगता आदि श्रेणी में होने पर सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण पत्र, आधार कार्ड नम्बर आदि दस्तावेज 4 अप्रेल तक संबंधित विद्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
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