बाड़मेर. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के
रिशफल व प्रतीक्षा सूची में नव चयनित लेवल द्वितीय के शिक्षकों की
काउंसलिंग गुरुवार को दूसरे पूरी हो गई।
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा गोपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि इस दौरान संस्कृत के 10, गणित विज्ञान के 113, हिन्दी के 195 व सामाजिक के 101 शिक्षकों की काउंसलिंग कर स्कूल आवंटित किए गए। इस दौरान पंचायत समिति परिसर में मेले का माहोल्ल नजर आया।
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संपतियों के विरूपण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी
बाड़मेर. जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा आम चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों- कार्यकतार्ओ की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, कट आउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर सरकारी सम्पत्तियों, भवनों को भद्दा एवं खराब करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा।
इसके अलावा सरकारी भवनों पर किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करने देने के लिए पाबंद किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि महत्वपूर्ण चौराहों, राजकीय वाहनों, मील के पत्थरों, रेलवे क्रोसिंग के नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस टर्मिनलों पर मार्ग निर्देश दिखाने वाले साइन बोर्ड अथवा अन्य नोटिस-साइन बोर्ड सावज़्जनिक सम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होंगे। लिखित स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा गोपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि इस दौरान संस्कृत के 10, गणित विज्ञान के 113, हिन्दी के 195 व सामाजिक के 101 शिक्षकों की काउंसलिंग कर स्कूल आवंटित किए गए। इस दौरान पंचायत समिति परिसर में मेले का माहोल्ल नजर आया।
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संपतियों के विरूपण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी
बाड़मेर. जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा आम चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों- कार्यकतार्ओ की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, कट आउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर सरकारी सम्पत्तियों, भवनों को भद्दा एवं खराब करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा।
इसके अलावा सरकारी भवनों पर किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करने देने के लिए पाबंद किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि महत्वपूर्ण चौराहों, राजकीय वाहनों, मील के पत्थरों, रेलवे क्रोसिंग के नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस टर्मिनलों पर मार्ग निर्देश दिखाने वाले साइन बोर्ड अथवा अन्य नोटिस-साइन बोर्ड सावज़्जनिक सम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होंगे। लिखित स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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