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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 विशेष शिक्षकों की भर्ती में अधिकारियों की मनमानी

एजुकेशन रिपोर्टर | जयपुर शिक्षा विभाग की ओर से पिछले साल निकाली गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 विशेष शिक्षकों की भर्ती में अधिकारियों की मनमानी के कारण चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। इस भर्ती के परिणाम के बाद चयनितों के दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया। काउंसलिंग करके स्कूल आबंटित कर दिया गया। लेकिन 6 महीने से वे नियुक्ति को तरस रहे हैं।


अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने अब तक विशेष शिक्षकों की भर्ती में जो योग्यता तय की थी। वे उसका पूरा करते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद के नवीनतम सर्कुलर के अनुसार विशेष अध्यापक (लेवल-2) पद के लिए बीएड विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष योग्यता निर्धारित है। आरसीआई एक्ट 1992 की धारा 19 के तहत वे भारतीय पुनर्वास परिषद में विशेष अध्यापक के रूप में पंजीकृत है, फिर भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उन्होंंने भर्तियों से संबंधित परिषद के सभी सर्कुलर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भिजवाए, लेकिन अधिकारी मनमानी कर रहे हैं।

पिछले साल प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2018 में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 में विशेष शिक्षकों 750 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन विभाग ने काउंसलिंग के लिए महज 42 चयनितों को ही बुलाया। इसमें भी नियुक्ति महज 13 चयनितों को ही दी गई है। अन्य चयनित अब भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। प्रांतीय विशेष शिक्षा सेवा संघ के सदस्य नीरज का कहना है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की ओर से तय योग्यता के आधार पर विभाग को जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरा करना चाहिए। ताकि बेरोजगारों को राहत मिल सके।

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