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28 हजार पदों पर सीधी भर्ती , हाईकोर्ट ने रीट लेवल-2 के परीक्षा परिणाम के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए परिणाम जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया

हाईकोर्ट ने मंगलवार को लाखों बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए रीट लेवल-2 के परीक्षा परिणाम को जारी करने को लेकर लगी रोक को हटा दिया है. कोर्ट के फैसले से लाखों अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है. परीक्षा से 28 हज़ार पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती होनी है.


मंगलवार का दिन बेरोजगारों के लिए खुशखबरी लेकर आया. हाईकोर्ट ने रीट लेवल-2 के परीक्षा परिणाम के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए परिणाम जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया. जस्टिस वीएस सिराधना की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. इस संबंध में कमलेश मीणा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि परीक्षा से पहले ही पेपर व्हाट्सअप पर आ गया था. ऐसे में फिर से पेपर फिर से आयोजित कराया जाए.

28 हजार पदों पर सीधी भर्ती होनी है
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद पेपर को आउट नहीं माना. सुनवाई के बाद पांच जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस परीक्षा से शिक्षकों के 28 हजार पदों पर सीधी भर्ती होनी है. यह मामला काफी समय से अटका हुआ था. प्रदेशभर के करीब साढ़े सात से आठ लाख अभ्यर्थियों ने रीट लेवल- 2 की परीक्षा में भाग लिया था.

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