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ये कैसे स्कूल मान्यता लेते हैं राजस्थान शिक्षा विभाग से, परीक्षाएं सीबीएसई, जांच होती नहीं

अलवर. अलवर जिले में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीनस्थ संचालित होने वाले स्कूलों को मान्यता तो स्थानीय जिले का शिक्षा विभाग देता है लेकिन बाद में इन्हें परीक्षा का माध्यम सीबीएसई का मिलने के बाद इन पर स्थानीय शिक्षा विभाग अपना कोई नियंत्रण नहीं रखता है।

अलवर जिले में 100 से अधिक सीबीएसई माध्यम के विद्यालय हैं। इन विद्यालयों की शिक्षा विभाग जांच नहीं करता है जबकि सीबीएसई इन पर कोई नियंत्रण रखता नहीं है। इन स्कूलों में कार्यरत्त कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता की भी जांच नहीं की जाती है। सीबीएसई के इन विद्यालयों पर किसी का नियंत्रण नहीं होने से इनकी मनमर्जी बढ़ गई हैं। स्कूल में फीस का मामला हो या ड्रेस का, इन सभी में शिक्षा विभाग के नियमों की अवहेलना की जाती है जिसका खामियाता अभिभावकों को उठाना होता है।
अलवर में सीबीएसई के कई विद्यालयों की शिकायत स्थानीय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में की गई जिनमें फीस की कई गुना बढ़ोतरी और मनमर्जी से किताबें चलाना मुख्य है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नही की और इसे मात्र नोटिस देने तक ही सीमित रखा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेकर चलने वाले इन स्कूलों में मनमर्जी से शिक्षकों का चयन किया जाता है जिसमें शिक्षा विभाग के निर्धारित नियमों का पालन तक नहीं किया जाता है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भैरूराम गुर्जर ने अपने चार वर्ष पूर्व अलवर के बड़े सीबीएसई माध्यमिक विद्यालय को एक शिक्षक को हटाने पर जांच कमेटी बनाकर नोटिस थमा दिया था।
इस स्कूल का कहना था कि वे स्थानीय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ नहीं आते हैं। इस पर गुर्जर ने नोटिस दिया कि उन्हें मान्यता स्थानीय शिक्षा विभाग ने दी है जिससे भवन की जांच भी की है। वे चाहे तो इसकी प्रारम्भिक मान्यता निरस्त कर सकता है जिसके बाद ही स्कूल की आंख खुली और उन्होंने शिक्षक को वापस नौकरी पर रखा।
शिक्षा विभाग की लापरवाही, परेशानी अभिभावकों की

शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा अभिभावकोंं को उठना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग इन स्कूलों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख रहा है जिसके कारण इनमें आए दिन अनियमितताएं सामने आती हैं। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक योगेश चंद शर्मा का कहना है कि अलवर जिले में चलने वाले सभी स्कूलों को प्रारम्भिक मान्यता स्थानीय शिक्षा विभाग देता है जो इनकी जांच कर सकता है।

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