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Monday 16 April 2018

शिक्षक भर्ती की काउन्सलिंग में शामिल करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2016 की कट ऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को काउन्सलिंग में शामिल करने को कहा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश रणवीरसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सामाजिक अध्ययन के पद के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने भर्ती परिणाम जारी होने से पहले बीएड पास कर ली और उसके भर्ती की अंतिम कट ऑफ से अधिक अंक भी हैं, लेकिन उसे काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा। जबकि उससे कम अंक वाले दूसरे अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग के लिए बुलाया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को काउन्सलिंग में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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