राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक शिक्षक ने होमवर्क पूरा ना करने पर लड़की को बेहद गंदी सजा दी। इतना ही नहीं ये शिक्षक कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला थी। नाथद्वारा पुलिस स्टेशन के एसएचओ महिपाल सिंह ने बताया कि महिला शिक्षक ने कथित तौर पर एक छात्रा को होमवर्क पूरा ना करने पर उसके कपड़े उतरवा दिए।
राजस्थान: काम ना पूरा करने पर स्कूल में टीचर ने छात्रा को दी गंदी सजा
घटना शनिवार (18 जनवरी ) की सुबह की है जब 7 वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय सुनीता (छद्म नाम) अपना होमवर्क पूरा कर के स्कूल नहीं आई थी, इसके बाद शिक्षिका ने बतौर सजा सुनीता के कपड़े उतरवा लिए। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शिक्षिका किरण ने कथित तौर पर सुनीता का सलवार उतरवा दिया।
यह मामला तब सामने आया जब 14 वर्षीय लड़की के भाई ने इस घटना की जानकारी अपने अभिभावकों को दी। छात्रा का भाई भी इसी स्कूल में पढ़ाई करता है। घटना की जानकारी के बाद लड़की के अभिभावक स्कूल गए लेकिन वहां स्कूल प्रशासन ने कथित तौर पर इनसे बदतमीजी की और अपनी शिक्षिका का बचाव किया। हालांकि शिक्षक के खिलाफ अभिभावकों ने मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 354 ( स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जरूरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एसएचओ सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है।
इस मामले में स्कूल प्रशासन का कहना है कि आरोपी शिक्षिका 5 दिन से छुट्टी पर थी और शनिवार को स्कूल आईं थीं।
राजस्थान: काम ना पूरा करने पर स्कूल में टीचर ने छात्रा को दी गंदी सजा
घटना शनिवार (18 जनवरी ) की सुबह की है जब 7 वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय सुनीता (छद्म नाम) अपना होमवर्क पूरा कर के स्कूल नहीं आई थी, इसके बाद शिक्षिका ने बतौर सजा सुनीता के कपड़े उतरवा लिए। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शिक्षिका किरण ने कथित तौर पर सुनीता का सलवार उतरवा दिया।
यह मामला तब सामने आया जब 14 वर्षीय लड़की के भाई ने इस घटना की जानकारी अपने अभिभावकों को दी। छात्रा का भाई भी इसी स्कूल में पढ़ाई करता है। घटना की जानकारी के बाद लड़की के अभिभावक स्कूल गए लेकिन वहां स्कूल प्रशासन ने कथित तौर पर इनसे बदतमीजी की और अपनी शिक्षिका का बचाव किया। हालांकि शिक्षक के खिलाफ अभिभावकों ने मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 354 ( स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जरूरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एसएचओ सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है।
इस मामले में स्कूल प्रशासन का कहना है कि आरोपी शिक्षिका 5 दिन से छुट्टी पर थी और शनिवार को स्कूल आईं थीं।
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