जयपुर. राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी भर्ती के तहत
साक्षात्कार के लिए पदों के तीन गुणा के बजाय दो गुणा ही अभ्यर्थी बुलाने
के मामले में हाईकोर्ट ने आरपीएससी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने आरपीएससी
को शपथ पत्र के जरिए स्पष्टीकरण देने को कहा है। अब सुनवाई शुक्रवार को
होगी।
ढंग से जवाब नहीं दे पाए
न्यायाधीश कंवलजीत आहलुवालिया ने रवि कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, इसके तहत अनुसूचित जाति के लिए कट ऑफ 321 रही और प्रार्थी के 314 अंक थे। अब तक साक्षात्कार के लिए पदों के तीन गुणा अभ्यर्थी बुलाए जाते रहे हैं, लेकिन आरपीएससी ने भर्ती के लिए दो गुणा ही अभ्यर्थी बुलाए। आरपीएससी की ओर से याचिका पर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी। इस पर कोर्ट ने आरपीएससी से जवाब तलब करते हुए कहा कि जवाब आने तक दो गुणा ही अभ्यर्थी बुलाने के बारे में शपथ पत्र के जरिए पक्ष रखा जाए।
ढंग से जवाब नहीं दे पाए
न्यायाधीश कंवलजीत आहलुवालिया ने रवि कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, इसके तहत अनुसूचित जाति के लिए कट ऑफ 321 रही और प्रार्थी के 314 अंक थे। अब तक साक्षात्कार के लिए पदों के तीन गुणा अभ्यर्थी बुलाए जाते रहे हैं, लेकिन आरपीएससी ने भर्ती के लिए दो गुणा ही अभ्यर्थी बुलाए। आरपीएससी की ओर से याचिका पर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी। इस पर कोर्ट ने आरपीएससी से जवाब तलब करते हुए कहा कि जवाब आने तक दो गुणा ही अभ्यर्थी बुलाने के बारे में शपथ पत्र के जरिए पक्ष रखा जाए।
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