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नियमों की जानकारी होना पड़ा भारी, देना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

जोधपुर|राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में छात्रावास अधीक्षक पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं होने का बताकर भर्ती में शामिल नहीं करने के मामले में एक पूर्व सैनिक को राहत दी है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आवेदन तिथि से नोशनल परिलाभ देते हुए नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं और सामाजिक कल्याण अधिकारिता विभाग सहित आरपीएससी पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसका भुगतान याचिकाकर्ता को किया जाएगा।

क्याहै मामला

याचिकाकर्तापूर्व सैनिक गोवर्धन सिंह की ओर से अधिवक्ता एमएस गोदारा ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि वर्ष 2012 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित होने वाले छात्रावासों के अधीक्षक पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने पर याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था। इस पद के लिए अर्हक योग्यता सीनियर सैकंडरी निर्धारित थी, लेकिन याचिकाकर्ता को इसके अयोग्य मानते हुए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया।

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