जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में आर-टेट 2011 में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त याचिकाकर्ताओं का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के निर्देश देते हुए प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के निदेशक, एनसीटीई सचिव व शिक्षा सचिव से जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता मोनिका की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी ने रिट दायर कर कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी है। जिसे आर-टेट परीक्षा-2011 में राज्य सरकार द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया है। जो प्रमाण-पत्र सात वर्ष तक वैध घोषित किया गया।
हाल ही में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की बाध्यता लागू कर दी गई है। उन्होंने तर्क दिया कि एनसीटीई के नियमानुसार याचिकाकर्ता पात्र है व राज्य सरकार एक बार दिए वैध प्रमाण पत्र को नियत समयावधि के भीतर अपात्र कर भर्ती से बाहर नहीं कर सकती। जिस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार को उसके ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार करने के निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता मोनिका की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी ने रिट दायर कर कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी है। जिसे आर-टेट परीक्षा-2011 में राज्य सरकार द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया है। जो प्रमाण-पत्र सात वर्ष तक वैध घोषित किया गया।
हाल ही में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की बाध्यता लागू कर दी गई है। उन्होंने तर्क दिया कि एनसीटीई के नियमानुसार याचिकाकर्ता पात्र है व राज्य सरकार एक बार दिए वैध प्रमाण पत्र को नियत समयावधि के भीतर अपात्र कर भर्ती से बाहर नहीं कर सकती। जिस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार को उसके ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार करने के निर्देश दिए।
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