संगरिया . शिक्षा विभाग व्यवस्था में सुधार के लिए स्टाफिंग पैटर्न के
तहत शिक्षकों को इधर-उधर लगा रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में नियमों की
अवहेलना के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। ताजा प्रकरण राजकीय प्राथमिक
विद्यालय एक एमजेडी में कार्यरत शिक्षक आनंद गोस्वामी का है।
उनको स्टाफिंग पैटर्न के तहत सेवानिवृत्ति से पांच दिन पहले 150 किलोमीटर दूर विद्यालय में लगा दिया गया है। उनका 31 जुलाई को रिटायरमेंट है। आनंद गोस्वामी का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उदासर बड़ा तहसील रावतसर में स्थानांतरण किया गया है। उनको 25 जुलाई को वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त होकर उदासर बड़ा के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न के तहत अधिशेष शिक्षकों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया इसी माह शुरू हुई। इसमें यह मापदंड भी बनाया गया था कि अगले छह माह या इससे कम अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाए। मतलब उनका तबादला नहीं किया जाए। इसके बावजूद आनंद गोस्वामी के मामले में इस नियम की अनदेखी की गई। यद्यपि गोस्वामी ने काउंसलिंग के दौरान अपनी व्यथा बताते हुए विकल्प पत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 28, एलएल डब्ल्यू, पक्का भादवा में नियुक्ति का आग्रह किया था। शिक्षक ने बताया कि उनका पेंशन प्रकरण संगरिया ब्लॉक से निस्तारित हुआ है। वर्तमान आदेश के अनुसार उन्हें जुलाई का वेतन, बकाया पीएल का भुगतान व जीपीएफ के भुगतान के लिए संगरिया ब्लॉक से बाहर रावतसर ब्लॉक में जाना पड़ेगा। उन्होंने कार्य मुक्त संंबंधी आदेश को सेवानिवृत्ति तक स्थगित करने की मांग शिक्षा सचिव जयपुर, निदेशक व उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर व जिला शिक्षा अधिकारी से की है।(नसं.)
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
उनको स्टाफिंग पैटर्न के तहत सेवानिवृत्ति से पांच दिन पहले 150 किलोमीटर दूर विद्यालय में लगा दिया गया है। उनका 31 जुलाई को रिटायरमेंट है। आनंद गोस्वामी का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उदासर बड़ा तहसील रावतसर में स्थानांतरण किया गया है। उनको 25 जुलाई को वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त होकर उदासर बड़ा के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न के तहत अधिशेष शिक्षकों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया इसी माह शुरू हुई। इसमें यह मापदंड भी बनाया गया था कि अगले छह माह या इससे कम अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाए। मतलब उनका तबादला नहीं किया जाए। इसके बावजूद आनंद गोस्वामी के मामले में इस नियम की अनदेखी की गई। यद्यपि गोस्वामी ने काउंसलिंग के दौरान अपनी व्यथा बताते हुए विकल्प पत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 28, एलएल डब्ल्यू, पक्का भादवा में नियुक्ति का आग्रह किया था। शिक्षक ने बताया कि उनका पेंशन प्रकरण संगरिया ब्लॉक से निस्तारित हुआ है। वर्तमान आदेश के अनुसार उन्हें जुलाई का वेतन, बकाया पीएल का भुगतान व जीपीएफ के भुगतान के लिए संगरिया ब्लॉक से बाहर रावतसर ब्लॉक में जाना पड़ेगा। उन्होंने कार्य मुक्त संंबंधी आदेश को सेवानिवृत्ति तक स्थगित करने की मांग शिक्षा सचिव जयपुर, निदेशक व उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर व जिला शिक्षा अधिकारी से की है।(नसं.)
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