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परिणाम बिगड़ा तो संस्था प्रधान और शिक्षकों पर गिरेगी गाज

राजसमंद शिक्षा विभाग ने वर्षों से बनी बनाई परिपाटी को बदलना शुरू कर दिया है। गत वर्ष परीक्षा परिणामो के लिए तय किये गये मापदण्ड में विभाग ने 10 प्रतिशत की बढोतरी की है। अब राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम खराब रहने पर संस्था प्रधान एवं शिक्षकों पर गाज गिरेगी।

बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी होने से पूर्व ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक बी एल स्वर्णकार ने परिणाम खराब रहने पर संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के खिलाफ  कार्रवाई के नये मानदण्ड़ तय कर दिए हैं। बोर्ड का परिणाम शीघ्र जारी होने की संभावना है। ऐसे में निदेशालय ने 14 अप्रेल को आदेश जारी कर कार्रवाई के अलग-अलग माप दण्ड तय कर जता दिया कि परिणाम कम रहा तो खैर नहीं।
ये हैं नये मापदण्ड
संस्था प्रधान के लिए विद्यालय में कक्षा 12 में 6 0, कक्षा 10 में 50 से कम परिणाम रहने पर, 8 वीं व पांचवीं में 50 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों को 'डी' ग्रेड आने पर 17 सीसी का नोटिस जारी होगा। शिक्षक के लिए अपने विषय में कक्षा 12 में 70 प्रतिशत, 10वीं में 6 0 प्रतिशत से कम परिणाम पर कार्रवाई होगी।
कार्ययोजना तय
30 जुलाई तक न्यून परीक्षा परिणाम से संबंधित संस्था प्रधान एवं शिक्षक की पहचान करना। 10 अगस्त तक सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना। 30 अगस्त तक कारण बताओ नोटिस का जबाव प्रस्तुत करना। 10 सितम्बर तक आरोप पत्र जारी करना। 25 सितम्बर तक आरोप पत्र पर जवाब प्राप्त करना। 10 अक्टूबर तक व्यक्तिगत सुनवाई। 15 अक्टूबर तक अन्तिम निर्णय पारित करना।
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