निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के विभिन्न विषयों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत वरिष्ठ अध्यापकों को संविदा पर लगाने के आदेश जारी किए है। इससे स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बाड़मेर गोरधनलाल सुथार ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश जारी कर प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत शिक्षकों को राजस्थान सिविल सेवा ( पेंशन) नियम 1966 के नियम 164 के अन्तर्गत एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने (दोनों में से जो भी पहले हो) रिक्त पदों पर लगाने के निर्देश दिए है। जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां प्राध्यापकों के रिक्त पद हैं, वहां पर इच्छुक सेवानिवृत शिक्षक संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। संबंधित संस्था प्रधान प्राध्यापक के स्पष्ट रिक्त पद का सत्यापन कर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। संबंधित संस्था प्रधान आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को विषय-वस्तु का प्रमाणीकरण भिजवाएंगे। आवेदन पत्र जिशिअ कार्यालय में पहुंचाने के लिए आवेदक को भी सुपुर्द किया जा सकेगा ताकि उसी दिवस को गठित समिति के माध्यम से संवीक्षा के बाद इकरार कर पुनर्नियुक्ति के आदेश प्रसारित कर सकें। इसके साथ साथ आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने का विकल्प आवेदक को उपलब्ध रहेगा।
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जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बाड़मेर गोरधनलाल सुथार ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश जारी कर प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत शिक्षकों को राजस्थान सिविल सेवा ( पेंशन) नियम 1966 के नियम 164 के अन्तर्गत एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने (दोनों में से जो भी पहले हो) रिक्त पदों पर लगाने के निर्देश दिए है। जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां प्राध्यापकों के रिक्त पद हैं, वहां पर इच्छुक सेवानिवृत शिक्षक संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। संबंधित संस्था प्रधान प्राध्यापक के स्पष्ट रिक्त पद का सत्यापन कर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। संबंधित संस्था प्रधान आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को विषय-वस्तु का प्रमाणीकरण भिजवाएंगे। आवेदन पत्र जिशिअ कार्यालय में पहुंचाने के लिए आवेदक को भी सुपुर्द किया जा सकेगा ताकि उसी दिवस को गठित समिति के माध्यम से संवीक्षा के बाद इकरार कर पुनर्नियुक्ति के आदेश प्रसारित कर सकें। इसके साथ साथ आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने का विकल्प आवेदक को उपलब्ध रहेगा।
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