बांसवाड़ा. पंचायतीराज की लापरवाही का नतीजा प्रदेश के
39,139 शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। इन्हें इस बार दीपावली का बोनस नहीं
मिलेगा। दरअसल, इन शिक्षकों की भर्ती 2012 में पंचायतीराज विभाग के अधीन
हुई थी। सेवा नियमों के मुताबिक भर्ती और नियुक्ति तिथि से लेकर 2 साल की
अवधि तक प्रोबेशन पीरियड होता है। इस दौरान ये स्थायी कर्मचारी नहीं माने जाते।
प्रोबेशन पीरियड को 2 साल से ज्यादा हो चुके, लेकिन इनके स्थायीकरण (नियमितीकरण) के आदेश जारी नहीं किए गए। इस कारण वित्त विभाग ने बोनस भी स्वीकृत नहीं किया है। चूंकि, इसका एरियर भी नहीं बनता। ऐसे में ये इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। उधर, पंचायतीराज के अफसरों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस कारण आदेश जारी नहीं किए गए। गौरतलब है कि सरकार के आदेश के अनुसार बोनस के रूप में प्रत्येक शिक्षक को करीब 3387 रुपए मिलते।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
अवधि तक प्रोबेशन पीरियड होता है। इस दौरान ये स्थायी कर्मचारी नहीं माने जाते।
प्रोबेशन पीरियड को 2 साल से ज्यादा हो चुके, लेकिन इनके स्थायीकरण (नियमितीकरण) के आदेश जारी नहीं किए गए। इस कारण वित्त विभाग ने बोनस भी स्वीकृत नहीं किया है। चूंकि, इसका एरियर भी नहीं बनता। ऐसे में ये इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। उधर, पंचायतीराज के अफसरों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस कारण आदेश जारी नहीं किए गए। गौरतलब है कि सरकार के आदेश के अनुसार बोनस के रूप में प्रत्येक शिक्षक को करीब 3387 रुपए मिलते।
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