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फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले आरोपी को सजा : राजस्थान शिक्षकों का ब्लॉग

बीकानेर। कूटरचित दस्तावेज से सरकारी नौकरी हासिल करने वाले आरोपी हीराराम भील मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या चार शरद तंवर ने दोषी मानते हुए तीन साल की जैल और बीस हजार की अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने 19 साल पुराने मामले में दोषी द्वारा अर्थदंड की राशि नहीं जमा करवाए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार परिवादी खेताराम ने पुलिस अधीक्षक जैसलमेर में तीन अप्रैल,1996 को शिकायत दर्ज करवाई की बबर मगरा कॉलोनी के निवासी है। यहां कुछ असमाजिक तत्व आरोपी सहित अन्य व्यक्ति किसी किसी घर में घूस जाते है और पैसे लूट लेते है।
इन घटनाओं से परेशान लोग कॉलोनी छोड़कर चले गए है। ये सभी आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी भी कर रहे है। मामले की जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपियों के सर्टिफिकेट कूटरचित है। सभी आरोपी अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के कार्यालय में चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारी के पद पर कार्यरत है।
पुलिस अधीक्षक जैसलमेर द्वारा बीकानेर पुलिस अधीक्षक को पत्र के माध्य से 16 सितंबर 1996 को अभियुक्तों के विरुद्ध बीकानेर के जेएनवी कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। मामले की जांच करते हुए एस.पी ने अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाहों के बयान अदालत में करवाए गए है।

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