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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में नियुक्ति देने के आदेश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ ने एक आदेश जारी कर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 मेरिट में आने के बाद भी वंचित अभ्यर्थियों काे नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस अजय रस्तोगी ने खेतड़ी के बाबूलाल मीणा अन्य की याचिका का निस्तारण करते हुए वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए। एडवोकेट आरपी सैनी ने कोर्ट में रिट दायर की। इसमें बताया कि उनसे कम अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को जिला परिषदों ने नियुक्ति दे दी है लेकिन उन्हें वंचित रखा गया है। हाईकोर्ट ने प्रमुख शासन सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे मेरिट आने के बाद भी वंचित को नियुक्त देकर मामलों का निस्तारण करें। 

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