जोधपुर| राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने आरएएस प्रारंभिक
परीक्षा 2016 की आंसर-की के अनुसार तीन प्रश्नों के उत्तर को लेकर दायर
याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया
है। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है।
याचिकाकर्ता महावीर सिंह की ओर से अधिवक्ता जोगसिंह भाटी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 में सम्मिलित हुआ। आरपीएससी ने लिखित परीक्षा के बाद आंसर-की जारी की। प्रश्न संख्या 45, 74 94 के उत्तर गलत दर्शाए गए हैं। इस संबंध में उन्होंने आरपीएससी के समक्ष आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसे कंसीडर नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 74 का उत्तर तो फाइनल आंसर-की में बदल दिया गया, जो कि अनुचित है। इस वजह से वह 0.41 अंक से मेरिट में आने से वंचित रह गया। कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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याचिकाकर्ता महावीर सिंह की ओर से अधिवक्ता जोगसिंह भाटी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 में सम्मिलित हुआ। आरपीएससी ने लिखित परीक्षा के बाद आंसर-की जारी की। प्रश्न संख्या 45, 74 94 के उत्तर गलत दर्शाए गए हैं। इस संबंध में उन्होंने आरपीएससी के समक्ष आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसे कंसीडर नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 74 का उत्तर तो फाइनल आंसर-की में बदल दिया गया, जो कि अनुचित है। इस वजह से वह 0.41 अंक से मेरिट में आने से वंचित रह गया। कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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