Advertisement

प्रार्थी शिक्षकों को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

जयपुर. हाईकोर्ट ने सामाजिक विज्ञान व विज्ञान विषय की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: 2016 के मामले में उत्तर कुंजी में संशोधन के बाद 17 सितंबर 2018 को दुबारा जारी परिणाम के कारण पूर्व में नियुक्त प्रार्थी शिक्षकों को 27 सितंबर के आदेश से हटाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है।


प्रमुख शिक्षा सचिव व शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है।

प्रार्थियों का चयन अप्रैल 2018 में शिक्षक पद पर नियुक्ति किया। लेकिन, उत्तरकुंजी में संशोधन के कारण 17 सितंबर 2018 परिणाम दुबारा जारी हुआ और उन्हें 27 सितंबर के आदेश से हटा दिया।

इसे अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि संशोधित परिणाम हाईकोर्ट के आदेश से जारी हुअा है। लेकिन, हाईकोर्ट ने आपत्तियां देने वाले अभ्यर्थियों का ही परिणाम संशोधित करने के लिए कहा था।


सरकार ने सभी के परिणाम को संशोधित किया है। इस कारण ही उन्हें हटाने का आदेश दिया है।

UPTET news

Recent Posts Widget
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

Photography

Popular Posts