शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों को विशेष परिस्थितियों में
सहायता के लिए गठित हितकारी निधि के प्रावधानों में बदलाव किया गया है।
अब
शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित को 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायत दी जाएगी।
हितकारी निधि के अंशदाता की सेवा में रहते हुए यदि सामान्य मृत्यु होती तो
उसके आश्रितों को 50 हजार रुपए और दुर्घटना में मृत्यु पर 1.50 लाख रुपए
का प्रावधान था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस विभेद को समाप्त कर दिया है।
दुर्घटना में निशक्त होने पर 50 हजार की सहायता दी जाएगी। बालिका शिक्षा
को बढ़ावा देने के लिए कार्मिक की पुत्रियों के अध्ययन के लिए पूर्व में
निर्धारित ऋण राशि भी 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई है। ब्याज दर
10 प्रतिशत से कम कर 6 प्रतिशत वार्षिक करने का फैसला किया गया है। सत्र
2017-18 का अशंदान जिन्होंने जमा कराया है, वे आगे भी नियमित है तो उन्हें
नियमित अंशदाता माना जाएगा। हितकारी निधि का अंशदान पूर्व प्रणाली के स्थान
पर वेतन से ही पे मेनेजर के जरिए कटौती की जा सकेगी। इसकी शुरुआत
दिसंबर-2018 से होगी।
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