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सीएम का दावा, 5 वर्ष पूरे होने तक 2.74 लाख शिक्षकों की भर्ती

जयपुर। अन्नपूर्णा दूध योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दावा किया कि 5 वर्ष पूरे होने तक 2.74 लाख शिक्षकों को भर्ती कर स्कूलों तक पहुंचा देंगे।
जबकि वास्तविकता यह है कि मौजूदा सरकार ने अब तक केवल 44 हजार नए शिक्षकों की भर्ती की है। इनमें से भी करीब 5-6 हजार की नियुक्ति प्रकिया बाकी है।
बजट में 77 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा
सीएम ने इस वर्ष के बजट में 77 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। सीएम ने दावा किया कि एक-दो दिन में 54 हजार शिक्षक और नियुक्त कर दिए जाएंगे। जबकि 54 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का मामला होईकोर्ट में लम्बित है।
तृतीय श्रेणी लेवल 1 का परिणाम आ चुका है। काउंसलिंग प्रकिया चल रही है लेकिन नियुक्ति पर कोर्ट की रोक है। लेवल 2 का अभी तक परिणाम ही घोषित नहीं किया गया है। द्वितीय श्रेणी के 9000, व्याख्याता के 5000 व प्रधानाध्यापक के 1200 पदों पर भर्ती के लिए अभी तक विज्ञप्ति जारी कर आवेदन लिए गए हैं। वहीं विशेष शिक्षक के करीब 1500 पदों पर भर्ती की जानी है।
सीएम ने कहा कि साढ़े चार साल पहले बाड़मेर में शिक्षकों के 60-70 फीसदी पद रिक्त थे। भर्तियों के बाद महज 2-3 फीसदी ही पद रिक्त बचेंगे। जबकि हकीकत यह है कि 2 माह में हुए तबादलों के बाद शिक्षकों की रिक्तियों का आंकड़ा बढ़ा है। नई नियुक्तियां नहीं होंगी तब तक स्थिति खराब रहेगी। कुछ स्कूलों में तो एक-दो शिक्षकों से काम चलाना पड़ रहा है।
पिछले 4 वर्षों में शिक्षा विभाग में हुई भर्ती
भर्ती - वर्ष - पद
व्याख्याता - 2015 - 13098
द्वितीय श्रेणी शिक्षक - 2016 - 9500
तृतीय श्रेणी शिक्षक - 2016 - 15000
विशेष शिक्षक - 2017 - 6000

वहीं...रीट के जरिए शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने रीट के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की विषयवार भर्ती के मामले में पात्रता को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की पालना पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को आदेश दिया था कि अभ्यर्थी के पास स्नातक, बीएड और रीट तीनों में जो विषय है, उसका उसी विषय के शिक्षक के लिए चयन हो सकता है।
जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार की अपील पर जवाब के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने जवाब के लिए 17 अगस्त का समय दिया है।

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि इस भर्ती के जरिए 54 हजार शिक्षकों के पदों को भरा जाना है। भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में मनीष मोहन बोहरा और 25 अन्य की ओर से याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए रीट में संबंधित विषय होना अनिवार्य था।

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