नियुक्ति से वंचित करने पर हाईकोर्ट ने प्रतिवेदन स्वीकार करने के दिए निर्देश - The Rajasthan Teachers Blog - राजस्थान - शिक्षकों का ब्लॉग

Subscribe Us

ads

Hot

Post Top Ad

Your Ad Spot

Tuesday 6 February 2018

नियुक्ति से वंचित करने पर हाईकोर्ट ने प्रतिवेदन स्वीकार करने के दिए निर्देश

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती 2013 में कट ऑफ से ज्यादा अंक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने के मामले में हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के शासन सचिव, जिला परिषद के सीईओ सहित लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के बीडीओ को प्रार्थी के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं।
अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि बलारां गांव निवासी रवि कुमार 2013 में हुई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेवल प्रथम में सम्मिलित हुआ था। विभाग में चार साल बाद भर्ती के परीक्षा परिणाम को संशोधित किया। इसमें प्रार्थी का चयन को गया। चयन के पश्चात जिला परिषद ने प्रार्थी के दस्तावेजों की जांच कर नियुक्ति के पात्र मान लिया तथा नियुक्ति के लिए लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति आवंटित कर दी गई। इसी दौरान प्रार्थी के पिता की बीमारी से मृत्यु हो जाने के कारण पंचायत समिति में नियुक्ति के लिए उपस्थित नहीं हो सका और विभाग ने उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। भर्ती में अभी भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही हैं। इसलिए प्रार्थी नियुक्ति पाने का हकदार है। याचिका में कोर्ट से नियुक्ति देने की गुहार लगाई थी।

भास्कर संवाददाता | सीकर

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती 2013 में कट ऑफ से ज्यादा अंक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने के मामले में हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के शासन सचिव, जिला परिषद के सीईओ सहित लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के बीडीओ को प्रार्थी के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि बलारां गांव निवासी रवि कुमार 2013 में हुई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेवल प्रथम में सम्मिलित हुआ था। विभाग में चार साल बाद भर्ती के परीक्षा परिणाम को संशोधित किया। इसमें प्रार्थी का चयन को गया। चयन के पश्चात जिला परिषद ने प्रार्थी के दस्तावेजों की जांच कर नियुक्ति के पात्र मान लिया तथा नियुक्ति के लिए लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति आवंटित कर दी गई। इसी दौरान प्रार्थी के पिता की बीमारी से मृत्यु हो जाने के कारण पंचायत समिति में नियुक्ति के लिए उपस्थित नहीं हो सका और विभाग ने उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। भर्ती में अभी भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही हैं। इसलिए प्रार्थी नियुक्ति पाने का हकदार है। याचिका में कोर्ट से नियुक्ति देने की गुहार लगाई थी।

No comments:

Post a Comment

Recent Posts Widget
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();

Advertisement

Important News

Popular Posts

Post Top Ad

Your Ad Spot

Copyright © 2019 Tech Location BD. All Right Reserved