हनुमानगढ़| राज्य कर्मचारियों की भांति महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आशा सहयोगिनियों को प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।
समेकित बाल सेवाएं, जयपुर के निदेशक शुचि शर्मा ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर बताया कि इस अवकाश की अधिकतम अवधि 180 दिवस होगी। प्रसूति अवकाश आशा सहयोगिनी की ओर से गर्भावस्था के 8वें माह से लिया जा सकता है। प्रसूति अवकाश की सुविधा अधिकतम दो बार देय होगी, वहीं यह सुविधा उन्हीं आशा-सहयोगिनी को देय होगी जिनके दो से कम जीवित संतान है।
समेकित बाल सेवाएं, जयपुर के निदेशक शुचि शर्मा ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर बताया कि इस अवकाश की अधिकतम अवधि 180 दिवस होगी। प्रसूति अवकाश आशा सहयोगिनी की ओर से गर्भावस्था के 8वें माह से लिया जा सकता है। प्रसूति अवकाश की सुविधा अधिकतम दो बार देय होगी, वहीं यह सुविधा उन्हीं आशा-सहयोगिनी को देय होगी जिनके दो से कम जीवित संतान है।
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