*तीसरी संतान पर अब 3 वर्ष बाद मिलेगा चयनित वेतनमान-*
*वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार दिनांक* *1-6-2002 को या इसके बाद तीसरी संतान होने पर चयनित वेतनमान 3 वर्ष बाद* *मिलेगा ! पहले 31-12-2009 के आदेश के* *अनुसार चयनित वेतनमान पूर्ण बंद कर दिया गया था!*
*6-10-2015 को संशोधित आदेश द्वारा 5 वर्ष बाद देना अब 1-6-2017 के संसोधन से 3 साल बाद चयनित वेतनमान का लाभ मिलेगा
*वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार दिनांक* *1-6-2002 को या इसके बाद तीसरी संतान होने पर चयनित वेतनमान 3 वर्ष बाद* *मिलेगा ! पहले 31-12-2009 के आदेश के* *अनुसार चयनित वेतनमान पूर्ण बंद कर दिया गया था!*
*6-10-2015 को संशोधित आदेश द्वारा 5 वर्ष बाद देना अब 1-6-2017 के संसोधन से 3 साल बाद चयनित वेतनमान का लाभ मिलेगा
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