जोधपुर | विधवाकोटे से नियुक्त एक महिला शिक्षक का उसकी सहमति के बिना
अन्यत्र स्कूल में समायोजन कर दिया गया। ज्वाइन नहीं करने पर आठ महीने से
तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते
हुए समायोजन के तहत किए गए तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी तथा शिक्षा विभाग
को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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