राजस्थान की भाजपा सरकार ने शुक्रवार को निजी स्कूलों खोलने वालों को बड़ा तोहफा दिया है.
सरकार ने मान्यता संबंधी नियमों में बड़ी राहत दी है. ग्रामीण क्षेत्र में नई निजी स्कूल खोलने के लिए मान्यता से जुड़े जरुरी नियमों में से एक भूमि रुपांतरण संबंधी नियम में सरकार ने राहत दी है.
शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी.(फाइल फोटो)
नियमों में बदलावा के बाद ग्रामीण क्षेत्र में नई निजी स्कूल खोलना आसान होगा. इसके लिए मान्यता से जुडे़ जरूरी नियमों में बदलाव वाली पत्रावली पर शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने अपने दस्तख्त कर दिए हैं.
इन बदलावों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में नई निजी स्कूल खोलने के और उसकी मान्यता के लिए एक एकड़ तक की भूमि का रुपांतरण कराने की जरुरत नहीं रहेगी. मंत्री देवनानी के पत्रावली पर दस्तख्त करने के साथ ही यह राहत निजी स्कूल संचालकों को मिल गई है. मंत्री देवनानी ने कहा कि शिक्षा विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि पिछले दिनों यूडीएच विभाग ने एक आदेश जारी कर एक एकड़ भूमि तक के रुपांतरण की आवश्यकता की बाध्यता को समाप्त कर दिया. इसके बाद निजी स्कूल संचालकों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी.
सरकार ने मान्यता संबंधी नियमों में बड़ी राहत दी है. ग्रामीण क्षेत्र में नई निजी स्कूल खोलने के लिए मान्यता से जुड़े जरुरी नियमों में से एक भूमि रुपांतरण संबंधी नियम में सरकार ने राहत दी है.
शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी.(फाइल फोटो)
नियमों में बदलावा के बाद ग्रामीण क्षेत्र में नई निजी स्कूल खोलना आसान होगा. इसके लिए मान्यता से जुडे़ जरूरी नियमों में बदलाव वाली पत्रावली पर शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने अपने दस्तख्त कर दिए हैं.
इन बदलावों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में नई निजी स्कूल खोलने के और उसकी मान्यता के लिए एक एकड़ तक की भूमि का रुपांतरण कराने की जरुरत नहीं रहेगी. मंत्री देवनानी के पत्रावली पर दस्तख्त करने के साथ ही यह राहत निजी स्कूल संचालकों को मिल गई है. मंत्री देवनानी ने कहा कि शिक्षा विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि पिछले दिनों यूडीएच विभाग ने एक आदेश जारी कर एक एकड़ भूमि तक के रुपांतरण की आवश्यकता की बाध्यता को समाप्त कर दिया. इसके बाद निजी स्कूल संचालकों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी.
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