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द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में बधिर के लिए पद रिजर्व नहीं रखने को चुनौती

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में दिव्यांग श्रेणी में श्रवण बाधित (बधिर) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित नहीं रखने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर आरपीएससी कार्मिक विभाग से जवाब तलब किया है। साथ ही याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिजर्व रखने के लिए कहा है।
याचिकाकर्ता रितुराज सांगवा की ओर से अधिवक्ता टंवरसिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि आरपीएससी द्वारा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती में दिव्यांगों को नियमानुसार आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन श्रवण बाधित अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित नहीं किए गए, जबकि नियम 2011 के आदेश के अनुसार दिव्यांग को तीन श्रेणी में बांटा गया है और इन्हें तीन प्रतिशत आरक्षण देय है। इस भर्ती में दिव्यांग की दो श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए तो पद आरक्षित कर दिए गए, लेकिन श्रवण बाधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं किया। उन्होंने नियमानुसार आरक्षण देने का आग्रह किया। इस पर न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए आरपीएससी के सचिव कार्मिक विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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