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परिचारक भर्ती : हजारों अभ्यर्थियों का करोड़ों रुपए का आवेदन शुल्क अब भी अटका

चित्तौडग़ढ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करीब साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद परिचारक भर्ती के आवेदन तो निरस्त कर दिए, लेकिन हजारों अभ्यर्थियों का करोड़ों रुपए का आवेदन शुल्क अब भी अटका हुआ है।

शिक्षा बोर्ड ने 29 दिसम्बर 2012 को परिचारक, चपरासी, के 81 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। 21 जनवरी 2013 को आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रदेश के करीब 6 0 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। सामान्य वर्ग से 500 रूपए, अनुसूचित जाति, जनजाति व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों से 250 रूपए तथा नि:शक्तजन से 150 रूपए आवेदन शुल्क लिया गया था।
बड़ी तादाद में आवेदन होने से बोर्ड प्रशासन इस बात को लेकर परेशान रहा कि भर्ती लिखित परीक्षा से करवाई जाए या फिर साक्षात्कार लिए जाए। हालाकि बाद में साक्षात्कार के जरिए भर्ती का निर्णय किया गया, लेकिन साक्षात्कार कार्यक्रम फाइलों से बाहर नहीं निकल सका।
अध्यक्ष भी बदल गए
परिचारक भर्ती की अधिसूचना तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष गर्ग के कार्यकाल में जारी हुई। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद डॉ. पी.एस. वर्मा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया और अब बी.एल. चौधरी अध्यक्ष है।
चार पद किए थे कम
बोर्ड के 28 संविदा कर्मियों सहित राज्य के करीब 6 0 हजार से अधिक अभ्यर्थी इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रारंभ में बोर्ड ने परिचारक के 8 1 पद के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन 6 जून 2013 को बोर्ड प्रबंध मंडल की बैठक में 4 पद घटा कर केवल 77 पद कर दिए थे।
अब तक नहीं लौटाया शुल्क
अभ्यर्थियों को साढ़े तीन साल तक भर्ती के नाम पर अटकाने के बाद बोर्ड ने आवेदन तो: निरस्त कर दिए, लेकिन हजारों अभ्यर्थियों को अब भी शुल्क का इंतजार है।

कोर्ट पहुंचा था मामला
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ही संविदा पर काम कर रहे कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यह मामलो उच्च न्यायालय ले गए। दरअसल शिक्षा बोर्ड में लगभग 35 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऐसे है जो पिछले 15 से 22 वर्ष से दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इतने वर्षो की सेवा के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया गया। इन कर्मचारियों ने भी परिचारक भर्ती के लिए आवेदन किए थे।
इसी मार्च में अचानक आवेदन कर दिए निरस्त
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने मार्च 2016 में आदेश जारी कर अपरिहार्य कारणों से परिचारक भर्ती के ऑन लाइन व ऑफ लाइन आमंत्रित किए गए आवेदन निरस्त कर दिए। आदेश में यह भी कहा गया कि विकलांग अभ्यर्थी, जिनके आवेदन पत्र व शुल्क ऑफ लाइन प्राप्त हुए हैं, उन्हें शुल्क लौटाने की कार्रवाई संस्थापन शाखा की ओर से की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का शुल्क ऑन लाइन प्राप्त हुआ है, उन्हें शुल्क लौटाने की कार्रवाई आईटी एवं लेखा शाखा की ओर से की जाएगी
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