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RTET मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2015 को, आज अधूरी रही सुनवाई

RTET मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2015 को, आज अधूरी रही सुनवाई। वकील ने दलील दी की बिना आरक्षण निति के टेट में नहीँ दी जा सकती छूट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी आरक्षण नीति। आरक्षण निति के अभाव में NCTE गाइडलाइन के मुताबिक अधिकतम 5% ही दी जा सकती है छूट। आरक्षण नीति पेश करने तथा अपना पक्ष रखने के लिए सरकार ने माँगा समय।

SC ने 11 दिसंबर तक का समय दिया। विशेष ध्यान देने योग्य बात- राजस्थान सरकार के पास जब टेट हुआ था उस समय कोई आरक्षण नीति नही थी। बिना रिजर्वेशन पॉलिसी के ही मनमर्जी से दी थी छूट। जब टेट हुई थी उस समय भी NCTE के अनुसार टेट में छूट का कोई प्रावधान नही था। 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान बाद में लागु हुआ है। ज्ञात रहे प्रथम दो बार की ctet में भी सबके 60 ही था। बाद में ctet में 5% की छूट दी जो पूर्व दे चुके ctet पर लागु नही नही थी। मतलब जब कोई नियम बनता है तो आने वाली परीक्षाओं पर ही लागु होता है। इससे साफ़ लग रहा है की sc का निर्णय 60 ही होगा। पूर्व में हाईकोर्ट भी बिना आरक्षण नीति के अभाव में सरकार की याचिका कर चूका है ख़ारिज।
Ye Msz f B SE hi liya h Maine
Kya ye sahi h bhaiyo????????



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