इससे पहले आयकर विभाग ने गुजरात के नागरिकों के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर की थी। इसकी वजह राज्य में पटेल समुदाय के लोगों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर किए गए आंदोलन को बताया गया था।
अंतिमतिथि के बाद भी नहीं लगेगा जुर्माना
आयकररिटर्न सात सितंबर तक दाखिल नहीं कर पाए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की टैक्स ऑडिट नहीं होती है, वो 31 मार्च 2016 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कर सलाहकार आनन्द पारीक के मुताबिक आयकर अधिनियम की धारा 271 एफ के तहत टैक्स बकाया होने पर भी ऐसे करदाताओं को अंतिम तिथि के बाद कर की बकाया राशि के साथ केवल एक फीसदी ब्याज देना होगा। लेकिन जिन लोगों पर आयकर राशि बकाया नहीं है या अग्रिम जमा हो गई तो उनको 31 मार्च 2016 तक रिटर्न भरने पर जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। कर कानूनों के मुताबिक जिन पर आयकर बकाया है, वो 31 मार्च 2016 तक भी अपनी रिटर्न नहीं भरते हैं, तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं जिन करदाताओं की टैक्स ऑडिट होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 तक है।
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening
No comments:
Post a Comment